कवर्धा

शराब भट्ठी के सामने झपट कर लुटा मोटर सायकल व 3000 रकम, कवर्धा पुलिस आरोपी क़ो किया गिरफ्तार, आरोपी पर नए क़ानून के तहत, नई धारा प्रथम सुचना पत्र अंतर्गत कि गयी कार्यवाही….

आरोपी के विरूद्व नये कानून के तहत नई धारा के अंतरगत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर की गई गिरफ्तारी....एक नग मोटर सायकल एवं रकम-3000/रूपये बरामद....

गिरफ्तार आरोपी-

(1) रिन्कु चौहान पिता स्व.संतोष चौहान उम्र 34 साल साकिन वार्ड नं 01 रामनगर कवर्धा थाना कवर्धा

प्रार्थी किरन साहू पिता स्व.राजाराम साहू उम्र 26 साल साकिन दर्रीपारा कवर्धा थाना हाजिर आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.07.2024 को जुनवानी रोड वाले शराब दुकान शराब खरीद कर वापस आ रहे थे तभी वहां पर रिन्कु चौहान अपने मोटर सायकल में आये और पैन्ट के दाहिने जेब में जबरदस्ती हाथ डालकर जेब में रखे 3130/-रू को झपटकर भाग गया प्राथी उसका पीछा करने का प्रयास किया लेकिन वह भागने में सफल हो गया कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्व थाना कवर्धा में नये कानून में लाई गयी धारा के तहत अपराध क्रमांक 444/2024 धारा 304 बीएनएस पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार(भा.पु.से.), अति.पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/क्राईम) श्री प्रतीक चतुर्वेदी के द्वारा तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित कर आरोपी पतासाजी हेतु एक विशेष टीम गठित किया गया। टीम द्वारा आरोपी रिन्कु चौहान की पतासाजी कर पूछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया है,प्रकरण में झपटमारी की रकम एवं मोटर सायकल को विधिवत जप्त किया गया है।

             प्रकरण में आरोपी रिन्कु चौहान पिता स्व.संतोष चौहान उम्र 34 साल साकिन वार्ड नं 01 रामनगर कवर्धा थाना कवर्धा के विरूद्व विधिवत कार्यवाही कर ज्यूडिश्यिल रिमाण्ड में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में रिन्कु चौहान के विरूद्व अपराधिक मामले दर्ज है। भविष्य में पूरे जिले में किसी भी प्रकार की लूट या अन्य वारदात में शामिल होने पर कवर्धा पुलिस द्वारा गंभीरता से जांच कर आरोपियों के विरूद्व कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी/कर्मचारी-

प्र.आर.170 बालक दास टंडन,सुनील माहिरे

आर. दिलहरन, रेखचन्द जायसवाल,गोपाल ठाकुर,पवन राजपूत,पवन चंद्रवंशी

Prakash Verma

संपादक, सुनवाई.इन

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