छत्तीसगढ़

सड़क हादसे में मृत एलबी व्याख्याता के परिजन को मिलेगी 15 लाख की आर्थिक सहायता राशि, आयोग को भेजा प्रस्ताव….

चुनाव प्रशिक्षण से घर लौटने के दौरान हुए थे हादसे का शिकार....

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई- जिला ब्योरो हेमन्त  तिवारी—

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत वर्मा के मार्गदर्शन में चुनाव प्रशिक्षण कर खैरागढ़ से घर लौटने के दौरान सड़क हादसे में मृत एलबी व्याख्याता विजल लाल रजक के परिजन को 15 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन ने आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में मृत शिक्षक की पत्नी श्रीमती पूर्णिमा रजक के नाम का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को प्रस्ताव भेज दिया गया है। गौरतलब है कि जिले के पेंडरवानी निवासी एलबी व्याख्याता विजय लाल रजक पिता बेलऊ को लोकसभा आम निर्वाचन-2024 हेतु पीठासीन अधिकारी की जिम्मेंदारी सौंपी गई थी। इसके तहत 14 अप्रैल 2024 को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ में पीठासीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित की गई थी। जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात विजय लाल रजक अपने घर पेंडरवानी वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम चकनार के पास लगभग शाम 6:30 बजे अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में तहसीलदार गंडई द्वारा उपरोक्त संदर्भित प्रकरण दर्ज करते हुये निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र-01 के परिप्रेक्ष्य में अनुग्रह प्रतिकर राशि 15 लाख रूपये पीड़ित परिजन को भुगतान करने की अनुशंसा की गई है। जिससे सहमत होते हुये अनुविभागीय अधिकारी (रा) गंडई—छुईखदान द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन मूल दस्तावेज सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। प्रकरण का अवलोकन करने के बाद संलग्न दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर मृतक शासकीय सेवक स्व. श्री विजय लाल पिता बेलऊ जाति धोबी निवासी पेंडरवानी लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिये शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ में आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने घर वापस लौट रहा था। तभी अज्ञात वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु होना पाया गया। अतः आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप में मृतक शासकीय सेवक के वैध उत्तराधिकारी श्रीमती पूर्णिमा रजक पति स्व. श्री विजय लाल निवासी पेंडरवानी को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

Prakash Verma

संपादक, सुनवाई.इन

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