कवर्धा

कवर्धा:ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया….

कवर्धा| लोकसभा निर्वाचन के िलए लागू आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 व ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार आवश्यक शर्त के अधीन जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाए या चलवाए जाने के संबंध में प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग निषिद्ध किया गया। सुबह 6 से रात 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति से उपयोग किया जा सकेगा।

 

 

Prakash Verma

संपादक, सुनवाई.इन

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