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अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, कुछ शर्तें भी लागू…

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े CBI मामले में जमानत दे दी है। 156 दिनों के बाद जेल से बाहर आने का मार्ग साफ हो गया है। हालांकि, जमानत के साथ SC ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिनका पालन केजरीवाल को करना होगा:

सीएम ऑफिस की यात्रा पर रोक…. 

  1. : केजरीवाल फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते।

  2. सरकारी कागजों पर साइन करने पर रोक…. 
  3. : वे राज्य से संबंधित किसी भी सरकारी कागजों पर साइन नहीं कर सकेंगे।

  4. जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की मनाही:…
  5. केजरीवाल किसी भी तरह से जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते और गवाहों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते।

  6. ट्रायल कोर्ट में पेशी:….
  7. जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जा सकता है, और उन्हें इस आदेश का पालन करना होगा।

  8. पब्लिक टिप्पणियों पर रोक… 
  9. मामले से जुड़े किसी भी मुद्दे पर पब्लिक प्लेस पर टिप्पणी और चर्चा करने पर रोक है।

अरविंद केजरीवाल को पहले ही ED के मामले में जमानत मिल चुकी थी, और अब CBI केस में भी जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पर टिप्पणी की है कि जमानत मिलना अपेक्षित था और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की है।

Prakash Verma

संपादक, सुनवाई.इन

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