छत्तीसगढ़

लापरवाही बरतने वाला डॉक्टर निलंबित….

रायपुर। राजधानी रायपुर के उरला स्थित प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में पदस्‍थ डॉ. सुनील साहू को सरकार ने निलंबित कर दिया है। डॉक्‍टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग से जारी आदेश के अनुसार 2 जुलाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उरला में प्रसव के दौरान दो शिशुओं की मृत्यु हो गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार डॉ. सुनील साहू, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त मामले में घोर लापरवाही एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का परिचय दिया गया है।डॉ. साहू का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतएव राज्य शासन एतद्वारा डॉ. सुनील साहू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में डॉ. सुनील साहू का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर संभाग निर्धारित किया जाता है तथा वे सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

 

 

 

Prakash Verma

संपादक, सुनवाई.इन

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