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देश में लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून, 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान….

दिल्ली:देशभर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है. इसके चलते केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए एंटी पेपर लीक कानून को आज यानि 22 जून से लागू कर दिया है. इस अधिनियम के तहत आरोपियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
केंद्र सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ अधिसूचित किया है. अगर सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी. इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है.

राष्ट्रपति ने फरवरी में कानून को दी थी मंजूरी




