छत्तीसगढ़

चुनाव ड्यूटी में लापरवाही 47 लोगों को जिला निर्वाचन कार्यालय ने जारी किया नोटिस…….निर्वाचन दल के 47 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस देकर 24 घंटे में मांगा जवाब…

नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी कार्यवाही...

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई- जिला ब्योरो हेमन्त तिवारी—

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रकांत वर्मा के निर्देशानुसार चुनाव ड्यूटी में लापरवाही करने वाले खैरागढ़—छुईखदान—गंडई जिले के 47 अधिकारी-कर्मचारियों को जिला निर्वाचन कार्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अपर कलेक्टर श्री प्रेम कुमार पटेल द्वारा सम्बंधित अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर कारण सहित संतोषप्रद जवाब मांगा गया है। वहीं नोटिस का स्पष्ट एवं समयावधिमें जवाब नहीं मिलने पर सम्बंधितों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लोकसभा आम निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दल में लगाई गई थी और विधिवत तीन चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। लेकिन मतदान के एक दिन पूर्व 25 अप्रैल को प्रातः मतदान दल रवानगी के समय ही स्वास्थ्य खराब एवं अन्य कारणों से मतदान ड्यूटी पर जाने से इन्कार कर किया गया था। निर्वाचन कार्यालय को अनेक विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। जिला प्रशासन द्वारा रिवर्ज मतदान दल के अधिकारी एवं कर्मचारियों की व्यवस्था करते हुये मतदान केन्द्र के लिये दलों को रवाना करना पड़ा। इससे मतदान दल की रवानगी में विलम्ब एवं अव्यवस्था हुई। इस कारण जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को मतदान केन्द्र नक्सल संवेदनशील होने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यह कृत्य शासकीय कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं गंभीर लापरवाही का प्रतीक है। इस प्रकार छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उपनियम 3 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत दण्डनीय है। साथ ही नोटिस में कहा है कि कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त गंभीर लापरवाही एवं कदाचरण के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये इस गंभीर लापरवाही को सेवा पुस्तिका में इंद्राज किया जाये।

 

Prakash Verma

संपादक, सुनवाई.इन

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